Sunday 1 August 2021

यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर चलेगा आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा

यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर चलेगा आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा


प्रयागराज. यूपी की बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। प्रयागराज के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राकेश धर त्रिपाठी खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शुक्रवार को आरोप तय कर दिए। और कहाकि, मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार है।

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने की। कोर्ट ने राकेश धर त्रिपाठी को आरोप पढ़कर सुनाया तो उन्होंने इससे इनकार किया और परीक्षण कराए जाने की मांग की इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को आदेश दिया कि मामले के गवाहों को पेश करें। लोक अभियोजक राजेश कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार सिंह तथा राकेश धर त्रिपाठी की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी ओर से दलीलें पेश कीं।

कमाई कम और खर्च अधिक, नहीं दे सके जवाब :- राकेश धर त्रिपाठी की जांच में पाया गया कि वेतन से उन्हें 49 लाख 49 हजार 988 रुपए की आय हुई। लेकिन उन्होंने दो करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक खर्च किए। इस पर राकेश धर से जवाब-तलब किया गया, पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा चलाए जाने का आदेश जारी कर दिया। यह मुकदमा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन अंतर्गत चलाया जाएगा।

बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री :- राकेश धर त्रिपाठी मायावती सरकार में वर्ष 2007 से 2012 के बीच उच्च शिक्षा मंत्री थे। मंत्री पद पर रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार समेत तमाम गंभीर आरोप लगे थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इस केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी।


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