Wednesday 25 September 2019

चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर बॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, 14 दिन के लिए जेल भेजा गया

चिन्मयानंद के वकील ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता के मोबाइल पर वॉट्सऐप मैसेज भेजकर 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इस मैसेज में धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो अश्लील वीडियो क्लिप वायरल कर दिए जाएंगे।



पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ स्टूडेंट को रंगदारी मांगने के मामले में बुधवार (25 सितंबर) सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि छात्रा को सुबह करीब 9:00 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। आरोप है कि यह छात्रा स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के मामले में शामिल है। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए छात्रा ने स्थानीय अदालत का रुख किया था, लेकिन उसे तत्काल राहत नहीं मित्र सकी। कोर्ट ने पीड़िता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।बीजेपी नेता पर है यौन उत्पीड़न का आरोप: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह ने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लॉ छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप है।



यह कार्रवाई एसआईटी ने की। बता दें कि लॉ स्टूडेंट की शिकायत पर जांच टीम ने पिछले सप्ताह चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने बीजेपी नेता पर रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। छात्रा को नहीं मिली अग्रिम जमानतः बताया जा रहा है कि बॉ स्टूडेंट ने मंगलवार (24 सितंबर) को शाहजहांपुर की स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। साथ ही, एसआईटी से रेस्पॉन्स देने के लिए कहा था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की थी। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने पिता के साथ कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने एसआईटी से मांगा जवाब: शाहजहांपुर जिले के सरकारी वकील अनुज कुमार ने बताया लॉ स्टूडेंट ने अग्रिम जमानत के लिए जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुधीर कुमार ने की। कोर्ट ने एसआईटी से मामले के संबंध में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही, याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई करने की बात कही। छात्रा पर यह है आरोप: बता दें कि 23 वर्षीय पीड़ित छात्रा शाहजहांपुर के लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। यह कॉलेज चिन्मयानंद के एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। चिन्मयानंद के वकील ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग बीजेपी नेता से रंगदारी मांग रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने केस भी दर्ज कराया था। वकील का आरोप था कि बीजेपी नेता के मोबाइल फोन पर वॉट्सऐप मैसेज भेजकर 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे।