Saturday 28 September 2019

जाजमऊ मे टीला ढहा एक कार दबी


 


चकेरी - जाजमऊ गंगा पुल के पास हो रहे सुंदरीकरण के बगल मे दोपहर करीब 1:45 बजे बरसात के पानी कारण अचानक से टीला ढह गया जिसमे स्कार्पिओ कार बुरी तरह से दबकर बुरी तरह से ध्वस्त हो गयी और कार मे बैठे कार मालिक मोनू और मोहम्मद अलीम बाल - बाल बच गए



 


रामदेवी से उन्नाव जा रहे वाहनो का जाम लग गया करीब 40 मिनट ट्रैफिक लगा रहा और  मौके मे पुलिस मौजूद थी


 


सुबह से बरसात हो रही थी जिसके कारण टीले की मट्टी भसभसी हो गयी और टीला गिर भसक गया | टीला भसकने से सुंदरीकरण के एंगल व प्लास्टिक के पेड़ स्कार्पिओ कार मे गिर गए


 


टीला गिरने की आवाज इतनी धमाकेदार थी कि स्कार्पिओ के 20 मीटर आगे चल रहा रिक्शा मे बैठे सवार गिर गए और बुरी तरह से घायल हो गए


 


हादसा होने 35 मिनट के बाद बड़ी मसक्कत से पुलिस द्वारा क्रेन बुलाई गयी और करीब 45  मिनट तक एंगल हटाए गए उसके बाद मलवे मे दबी कार निकली गयी और यातायात सामान्य हो सका


Wednesday 25 September 2019

चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर बॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, 14 दिन के लिए जेल भेजा गया

चिन्मयानंद के वकील ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता के मोबाइल पर वॉट्सऐप मैसेज भेजकर 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इस मैसेज में धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो अश्लील वीडियो क्लिप वायरल कर दिए जाएंगे।



पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ स्टूडेंट को रंगदारी मांगने के मामले में बुधवार (25 सितंबर) सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि छात्रा को सुबह करीब 9:00 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। आरोप है कि यह छात्रा स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के मामले में शामिल है। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए छात्रा ने स्थानीय अदालत का रुख किया था, लेकिन उसे तत्काल राहत नहीं मित्र सकी। कोर्ट ने पीड़िता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।बीजेपी नेता पर है यौन उत्पीड़न का आरोप: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह ने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लॉ छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप है।



यह कार्रवाई एसआईटी ने की। बता दें कि लॉ स्टूडेंट की शिकायत पर जांच टीम ने पिछले सप्ताह चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने बीजेपी नेता पर रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। छात्रा को नहीं मिली अग्रिम जमानतः बताया जा रहा है कि बॉ स्टूडेंट ने मंगलवार (24 सितंबर) को शाहजहांपुर की स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। साथ ही, एसआईटी से रेस्पॉन्स देने के लिए कहा था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की थी। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने पिता के साथ कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने एसआईटी से मांगा जवाब: शाहजहांपुर जिले के सरकारी वकील अनुज कुमार ने बताया लॉ स्टूडेंट ने अग्रिम जमानत के लिए जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुधीर कुमार ने की। कोर्ट ने एसआईटी से मामले के संबंध में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही, याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई करने की बात कही। छात्रा पर यह है आरोप: बता दें कि 23 वर्षीय पीड़ित छात्रा शाहजहांपुर के लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। यह कॉलेज चिन्मयानंद के एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। चिन्मयानंद के वकील ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग बीजेपी नेता से रंगदारी मांग रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने केस भी दर्ज कराया था। वकील का आरोप था कि बीजेपी नेता के मोबाइल फोन पर वॉट्सऐप मैसेज भेजकर 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे।


 


 


Saturday 7 September 2019

चंद्रयान-२ चांद की सतह छूने से जरा सा चूक गया


नयी दिल्लीः भारत के चंद्रयान-२ मिशन चांद की सतह छूने से जरा सा अंतर चूक गया. लेकिन वैज्ञानिकों का हौसला नहीं डगमगाया. अगर चंद्रयान२ चांद की सतह पर उतरता तो वह ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाता. दुनिया के सिर्फ तीन और देशों को ही ये सफलता मिली है. भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चांद पर अपने यान भेजे हैं. हालांकि भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होता. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के तथ्यों के मुताबिक पिछले छह दशक में शुरू किए गए चंद्र मिशन में सफलता का अनुपात ६० प्रतिशत रहा है. नासा के मुताबिक इस दौरान १०९ चंद्र मिशन शुरू किए गए, जिसमें ६१ सफल हुए और ४८ असफल रहे. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा चंद्रमा की तहत पर चंद्रयान-२ के विक्रम लैंडर को उतराने का अभियान शनिवार को अपनी तय योजना के मुताबिक पूरा नहीं हो सका. विक्रम लैंडर का अंतिम क्षणों में जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया. इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान-२ का ऑर्बिटर पूरी तरह सुरक्षित और सही है. इस साल इजराइल ने भी फरवरी २०१८ में चंद्र मिशन शुरू किया था, लेकिन यह अप्रैल में नष्ट हो गया. वर्ष १९५८ से २०१९ तक भारत के साथ ही अमेरिका, यूएसएसआर (रूस), जापान, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने विभिन्न चंद्र अभियानों को शुरू किया. पहले चंद्र अभियान की योजना अमेरिका ने १७ अगस्त, १९५८ में बनाई, लेकिन पाइनियर • का लॉन्च असफल रहा. पहला सफल चंद्र अभियान चार जनवरी १९५९ में यूएसएसआर का लूना १ था. यह सफलता छठे चंद्र मिशन में मिली. एक साल से थोड़े अधिक समय के भीतर अगस्त १९५८ से नवंबर १९५९ के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर ने १४ अभियान शुरू किए. इनमें से सिर्फ तीन जिसमें लूना १, लूना २ और लूना ३ - सफल हुए. ये सभी यूएसएसआर ने शुरू किए थे. इसके बाद जुलाई १९६४ में अमेरिका ने रेंजर ७ मिशन शुरू किया, जिसने पहली बार चंद्रमा की नजदीक से फोटो ली. रूस द्वारा जनवरी १९६६ में शुरू किए गए लूना ९ मिशन ने पहली बार चंद्रमा की सतह को छुआ और इसके साथ ही पहली बार चंद्रमा की सतह से तस्वीर मिली. पांच महीने बाद मई १९६६ में अमेरिका ने सफलतापूर्वक ऐसे ही एक मिशन सर्वेयर-१ को अंजाम दिया. अपोलो ११ अभियान एक लैंडमार्क मिशन था, जिसके जरिए इंसान के पहले कदम चांद पर पड़े. तीन सदस्यों वाले इस अभियान दल की अगुवाई नील आर्मस्ट्रांग ने की थी. वर्ष १९५८ से १९७९ तक केवल अमेरिका और यूएसएसआर ने ही चंद्र मिशन शुरू किए. इन २१ वर्षों में दोनों देशों ने ९० अभियान शुरू किए. इसके बाद जपान, यूरोपीय संघ, चीन, भारत और इस्राइल ने भी इस क्षेत्र में कदम रखा.


Thursday 5 September 2019

चिदंबरम को राहत, एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत


एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम को राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। चिदंबरम के बेटे कार्ति को भी कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को एयरसेल मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम, उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। हालांकि, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से दोपहर दो बजे आने वाले आदेश को टालने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा था कि आदेश तय समय पर ही सुनाया जाएगा। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अदालत से एयरसेल मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम, उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोपहर दो बजे आने वाला आदेश टालने का अनुरोध किया। सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी के एम नटराज ने अदालत से आईएनएक्स मीडिया मामले में आज (5 सितंबर) सुनाए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया। अदालत ने सीबीआई, ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आदेश दोपहर दो बजे सुनाया जाएगा। INX Media Case: ईडी मामले में SC से झटके के बाद चिदंबरम ने वापस ली CBI से जुड़ी याचिका इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बृहस्पतिवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया है। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इंकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील खारिज करते हुये कहा कि आर्थिक अपराध के मामलों में अलग तरीके से निबटना होगा क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैंन्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह अग्रिम जमानत देने के लिये उचित मामला नहीं है। पीठ ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। पीठ ने कहा कि जांच एजेन्सी को इस मामले में अपनी जांच करने के लिये पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी होगी।